धारा 164 के तहत छात्रा के कलमबंद बयान,चिन्मयानंद हो सकते हैं गिरफ्तार

0
स्वामी चिन्मयानंद और एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा के मामले में धारा 164 के तहत कलमबंद बयान के लिए सोमवार को छात्रा को कोर्ट लाया गया। इस दौरान सुरक्षा काफी कड़ी रही।
धारा 164 के तहत छात्रा के कलमबंद बयान के बाद स्वामी चिन्मयानंद पर कार्रवाई हो सकती है।
इस केस से जुड़े अधिकतर लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
चिन्मयानंद पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
पिछले दिनों छात्रा ने मीडिया के सामने आकर इस मामले में अपनी बात रखी थी।
ALSO READ : हरदोई: युवक को घर में घुसने की मिली सजा, पट्रोल छिड़क जिन्दा जलाया
इसके बाद छात्रा की मेडिकल जांच कराई गई, लेकिन चिन्मयानंद पर दुष्कर्म की धारा नहीं बढ़ी।
अब मामले की अगली कार्रवाई छात्रा के कोर्ट में कलमबंद बयान पर टिकी हुई है।
छात्रा के पिता ने बताया था कि धारा 164 के तहत कलमबंद बयान के बाद स्वामी की गिरफ्तारी हो सकती है।
पुलिस की कार्रवाई से नाराज पिता ने एसआईटी पर पूरा भरोसा जताया है।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More