आज भी बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं।
बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है।
कई बार हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाती है।
इसलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने ग्राहकों कों बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम बनाया है।
अगर आपका ऑनलाइन लेन-देन किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं,
तो इस नियम के बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि
ऑनलाइन लेन-देन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को एक दिन के भीतर पैसा वापस नहीं मिलता है,
तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा।
यह नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट
और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) पर सिर्फ डिजिटल ही नहीं, नॉन-डिजिटल लेन-देन के लिए भी केंद्रीय बैंक ने टाइमलाइन तय की है।
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