आरबीआई : अब बैंक अपनी गलती का जुर्माना भरेगा

0
आज भी बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं।
बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है।
कई बार हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाती है।
इसलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने ग्राहकों कों बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम बनाया है।
अगर आपका ऑनलाइन लेन-देन किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं,
तो इस नियम के बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि
ऑनलाइन लेन-देन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को एक दिन के भीतर पैसा वापस नहीं मिलता है,
तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा।
यह नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट
और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) पर सिर्फ डिजिटल ही नहीं, नॉन-डिजिटल लेन-देन के लिए भी केंद्रीय बैंक ने टाइमलाइन तय की है।

Also read: UP : अक्तूबर से शुरू होगी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 5,623 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया

ऑनलाइन पेमेंट्स, एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल लेन-देन के लिए खाते में पैसे
पहुंचने के लिए पांच दिन का वक्त तय किया गया है।
आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि वित्तीय मुआवजे की बात हो ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पैसे पहुंच जाने चाहिए
और उनकी शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More