प्रयागराज(हाईकोर्ट) : स्कूलों में खेल का मैदान नहीं, तो मान्यता नहीं
प्रयागराज। प्रदेश में गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने और
शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को व्यापक निर्देश दिए हैं।
कहा है कि जिन स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है, उनको मान्यता और ग्रांट न दी जाए।
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कोर्ट ने स्कूलों में भवन के मानक भी कड़ाई से लागू कराने के लिए कहा है।