नितिन गडकरी : ठेकेदारों पर भी होगा एक लाख रूपये तक का जुर्माना अगर बनाई खराब सड़क
देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है।
लेकीन आम जनता ने खराब सड़कों के लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है।
ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कहा है कि
खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर भी भी जुर्माना लगाया जाएगा।
यातायात के नए संसोधित नियमों के लागू होने के बाद गडकरी लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं।
नए मोटर व्हीकल 2019 के तहत सिर्फ आम लोगों के लिए पेनल्टीज और जुर्माने की राशि ही नहीं बढ़ाई गई
बल्कि सड़क के ठेकेदारों द्वारा फॉल्टीसड़क डिजाइन,
निम्न स्तर का निर्माण और रख-रखाव में लापरवाही करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी नए मोटर व्हीकल एक्ट को कई लोग सही बता रहे हैं तो
काफी लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं।
लोग शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ी की RC, लाइसेंस, इंश्योरेंस और
पीयूसी को डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में रखने के बाद भी पुलिस उसको वैध नहीं मान रही हैऔर चालान काट रही है।
इतना ही नहीं पुलिस लोगों को परेशान भी कर रही है।
इन हालात को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है,
जिसमें अगर कोई चालक अपनी गाड़ी के सभी पेपर्स (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस, पीयूसी)
मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखाता है तो
उसे उसे वैध माना जाए और उनका कोई चालान भी ना किया जाए।
इन पांच बातों के लिए नहीं होगा आपका चालान
नए मोटर व्हीकल एक्ट में के अंतर्गत जिन पांच बातों के लिए चालान का प्रवाधान नहीं हैं
उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं…अगर आप आधी बाजू की शर्ट पहन कर गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान नहीं होगा
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