चिन्मयानंद case में सच का खुलासा, अधिकारी भी हैरान

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आपको बता दें कि छात्रा का घर नजदीक होने के बावजूद उसे हॉस्टल का कमरा देने से कॉलेज प्रशासन संदेह के घेरे में है। वहीं, छात्रा की मां को नौकरी देने की तैयारी थी।
कॉलेज में कुछ नियुक्तियों पर भी एसआईटी का संदेह है।
चिन्मयानंद के फाइनेंशियल, व्यक्तिगत और व्यवहारिक सारे मामले कॉलेज प्रशासन देखता था।
इस प्रकरण की जानकारी प्रशासन और पुलिस का न देने से भी कॉलेज प्रशासन संदेह के घेरे में है।
पुलिस लाइंस में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एसआईटी ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही थी।
सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट पर पुलिस के एक बड़े अधिकारी,
इंस्पेक्टर व दरोगा और कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई हो सकती है।
गौरतलब है कि मामले की विवेचना पूरी करने के बाद एसआईटी ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में दोनों ही मामलों की चार्जशीट दाखिल की थी।
एसआईटी ने चिन्मयानंद और छात्रा प्रकरण की करीब दो महीने में विवेचना पूरी की।
मंगलवार को एसआईटी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दोनों मामलों में चार्जशीट तैयार कर लेने की बात कही थी।
बुधवार सुबह कोर्ट खुलने के बाद एसआईटी के सदस्य चिन्मयानंद और छात्रा व उसके दोस्तों के खिलाफ आरोप पत्र लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचे।
एसआईटी ने चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह के खिलाफ धारा 376 सी, 354 डी, 342, 506 के तहत आरोप तय करते हुए चार्जशीट दाखिल की।
इसके बाद एसआईटी ने छात्रा और उसके दोस्त संजय, सचिन, विक्रम के खिलाफ चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगे जाने व आईटी एक्ट आदि में आरोप तय करते हुए सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
चार्जशीट पेश किए जाने के दौरान आरोपी मौजूद रहे।
चार्जशीट पर आरोपियों के हस्ताक्षर भी करवाए गए।
कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद 12:15 बजे छात्रा और उसके दोस्तों को जेल वापस भेज दिया गया।
छात्रा और उसके दोस्तों के खिलाफ दायर की चार्जशीट में भाजपा नेता व
जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौर और भाजयुमो के
पूर्व जिला महामंत्री अजीत सिंह का नाम भी चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपये मांगे जाने में आरोपी बनाया गया है।
कानून के जानकारों के मुताबिक आरोपियों को चार्जशीट की एक-एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।
एसएस लॉ कॉलेज में एलएलएम की छात्रा 23 अगस्त को हॉस्टल से गायब हुई थी।
अगले दिन 24 अगस्त को छात्रा ने चिन्मयानंद पर शोषण का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया था।
25 अगस्त को पिता ने चौक कोतवाली में छात्रा के अपहरण की तहरीर चिन्मयानंद व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दी थी।
जिसके आधार पर 27 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
इससे पहले 25 अगस्त को चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओमसिंह की ओर से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस को तलाशी के दौरान 30 अगस्त को छात्रा और उसका दोस्त संजय राजस्थान के दौसा में मिले थे।
दो सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे।
छह सितंबर को एसआईटी ने शाहजहांपुर पहुंचकर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान चिन्मयानंद की मालिश वाला अश्लील वीडियो वायरल हुआ था।
20 सितंबर को एसआईटी ने चिन्मयानंद और उनसे फिरौती मांगने के आरोपी संजय, सचिन और विक्रम को जेल भेजा था।
पांच दिन बाद 25 सितंबर को छात्रा को जेल भेजा गया था।
पांच नवंबर को एसआईटी ने दोनों मामलों की विवेचना पूरी कर चार्जशीट तैयार करने का एलान किया था।

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