पूर्व भाजपा विधायक अशोक चंदेल की उम्रकैद की सजा बदली फांसी में : सामूहिक नरसंहार

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हमीरपुर में हुए सामूहिक नरसंहार में उम्रकैद की सजा काट रहे
भाजपा से पूर्व सदर विधायक अशोक चंदेल व अन्य को मृत्युदंड की सजा दिए जाने के लिए वादी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
मामले की सुनवाई के लिए अब पूर्व विधायक आदि की अपील के साथ इसे शामिल कर दिया है।
पिछले 26 जनवरी 1997 की देर शाम मुख्यालय के सुभाष बाजार स्थित नसीम बंदूक वाले की दुकान के सामने सामूहिक हत्याकांड हुआ था।
इसमें भाजपा नेता राजीव शुक्ला के बड़े भाई राजेश शुक्ला, राकेश शुक्ला, भतीजा गुड्डा,
श्रीकांत पांडेय व वेदप्रकाश की हत्या हुई थी।
इस घटना में राजीव शुक्ला व रविकांत पांडेय गोली लगने से घायल हुए थे।
सामूहिक हत्याकांड में पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल, श्याम सिंह, साहब सिंह, झंडू सिंह,
पूर्व विधायक का ड्राइवर रुक्कू, शराब कारोबारी रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू पुत्र रघुवीर सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह,
भान सिंह एडवोकेट व नसीम को नामित किया गया था।
मुकदमा दौरान आरोपित झंडू सिंह अरख की मौत हो चुकी है।
वहीं रुक्कू पहले से ही आजीवन कारावास की सजा में हमीरपुर जेल में बंद है।
इस मामले में पिछले 19 अप्रैल को हाईकोर्ट इलाहाबाद की डबल बैंच ने पूर्व विधायक समेत नौ आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
सभी अभियुक्त 13 मई 2019 को जेल में निरुद्ध किए गए थे।
पूर्व विधायक मौजूदा में आगरा जेल में व डब्बू सिंह फतेहगढ़ में जेल में निरुद्ध हैं।
जबकि, अन्य जिला कारागार में निरुद्घ हैं।
सामूहिक हत्याकांड के वादी राजीव शुक्ला ने बताया कि
पूर्व विधायक आदि को उम्रकैद की सजा से मृत्युदंड की सजा में तब्दील जाने के लिए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी-नं. 10742/2019)

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सर्वोच्च न्यायालय की डबल बैंच में दायर की गई थी। इसमें जस्टिस मोहन एम शांतनुगोदर व जस्टिस सुभाष रेड्डी ने मामले की अपील स्वीकार कर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
आजीवन कारावास की सजा से मृत्युदंड की सजा के लिए डबल बैंच ने अपील को पूर्व विधायक आदि की अपील के साथ शामिल कर दी गई।

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