चंडीगढ़- अवैध शराब बिक्री पर क्षेत्रीय डीएसपी व एसएचओ होंगे जिम्मेदार

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चंडीगढ़. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पुलिस विभाग को सूबे में शराब की तस्करी, अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश देने के साथ ही डीजीपी से कहा है कि उन सब-डिवीजनों के डीएसपी और एसएचओ के विरुद्ध तुरंत एक्शन लें, जिनके इलाके में ऐसी गतिविधियां सामने आई हैं।

सीएम ने यह निर्देश गत दिनों विपक्ष द्वारा शराब तस्करी को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों व पुलिस अफसरों पर लगाए जा रहे तस्करी के संगीन आरोपोें के बाद जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा-तस्करी में शामिल अफसरों की भी की जाए पहचान

मुख्यमंत्री के आदेश पर डीजीपी दिनकर गुप्ता ने सभी पुलिस कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों को 23 मई तक जिला और पुलिस थाना स्तर पर शराब के तस्करों, सप्लाई करने वालों व अवैध शराब बनाने वालों की पहचान करने के लिए जरूरी हिदायतें जारी कर दी हैं।

अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एवं महामारी अधिनियम की धाराओं समेत अन्य कानूूनों के तहत कार्यवाही करने को कहा है। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कर्फ्यू व लॉकडाउन के दौरान विश्व और भारत में आर्थिक और वित्तीय दबाव के कारण राज्य सरकार के लिए हरसंभव राजस्व जुटाने की जरूरत है। ऐसे में सरकार सूबे में शराब की तस्करी या अवैध शराब बनाने से राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को सहन नहीं कर सकती।

तस्करी रोकने में फेल रहे तो तबादले के साथ विभागीय कार्रवाई भी होगी

डीजीपी ने कहा कि सीएम के निर्देश पर पुलिस कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों को सभी थानों खासकर सरहदों के नजदीकी क्षेत्रों के थानों के एसएचओज को हर समय चौकस रहने और पंजाब में शराब तस्करी रोकने के निर्देश दिए हैं।

पंजाब पुलिस प्रमुख ने यह चेतावनी भी दी कि इस उद्देश्य में असफल होने की सूरत में संबंधित थाना प्रमुख का अन्य जगह तबादला किया जाएगा और कसूरवार मानते हुए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी।

कोई भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी तस्करी या शराब बनाने और सप्लाई करने की गतिविधियों का समर्थन करता मिला तो सख्त कार्यवाही होगी। इसके अलावा ऐसा अधिकारी एसएचओ और सार्वजनिक डीलिंग की नियुक्ति के अयोग्य होगा।
इंटर स्टेट तस्करी पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश
डीजीपी ने बताया कि सभी पुलिस कमिश्नरों और जि़ला पुलिस प्रमुखों को कहा गया है कि वह अंतरराज्यीय तस्करी को मुकम्मल रूप में रोकने के लिए रोज़ाना निगरानी करें।

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