उत्तर प्रदेश : राजधानी में लेफ्ट -राइट फार्मूले पर 21 से खुलेंगे बाजार

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 जिलाप्रशासन और व्यापारी संगठनों की बैठक में तय हुयी तमाम चीजें
– रेस्टोरेंट खुलेंगे पर होगी सिर्फ होम डिलवेरी,सैलून में नहीं होगा मसाज और स्पा
लखनऊ। लॉकडाउन 4 में राजधानी के बाजार लेफ्ट -राइट फार्मूले पर खुलेंगे। सरकार की एडवाइजरी आने के बाद जिला प्रशासन और व्यापारी संगठनों की बैठक के बाद इस फार्मूले पर सहमति बन गयी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन बाजार लेफ्ट साइड की खुलेगी तो दूसरे दिन राइट साइड की सभी दुकान खुलेंगी पर शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। बैठक में फैसला लिया गया कि कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सेनिटाइजेशन के लिए बाजार एक दिन के लिए अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। बैठक में फैसला हुआ कि ये दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजकर 30 मिनट तक खुलेंगी। इस दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गाड़ियों के आवागमन बंद रहेगा।
सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे। बफर और कंटोनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी मान्य होगी। इतना ही नहीं अब राजधानी में मिठाई की दुकान तो खुलेंगी पर लोग यहां से सिर्फ मिठाई खऱीदी जा सकती है बैठकर खाने की इजाजत नही मिठाई खरीद सकते हैं,
बैठकर खा नहीं सकते। स्ट्रीट वेंडर भी दुकानें खोल सकेंगे लेकिन नगर आयुक्त के आदेश के बाद. खेलकूद खेल परिसर और स्टेडियम अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि बफर जोन में दवा और राशन की दुकानें खुलेंगी।
किसी भी दुकानदार ने नियम तोड़ा तो केस दर्ज होगा और सबंधित व्यापारी से 5 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। लखनऊ के सबसे पुराने बाजारों में से एक अमीनाबाद बाजार के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी कि अमीनाबाद में दुकान खुलेगी कि नहीं।
नक्खास मार्केट पर भी रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं हॉटस्पॉट इलाके की वजह से सदर बाजार मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा, वहीं तेलीबाग में मार्केट को खोला जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने कहा है कि हर मार्केट हफ्ते में एक बार बंद रहेगी। मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्टस बंद रहेंगे।
बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे. 19 और 20 मई को दुकान का सैनिटाइजेशन की काम कराया जाएगा। लखनऊ के सारे रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। जहां भोजन बनेगा, वहां सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा।
स्टाफ के हाथ पर ग्लब्स और फेस मास्क कैप अनिवार्य होगा। जहां भोजन बनेगा, वहां की 1 महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। मिठाई और बेकरी का भी यही नियम होगा। प्रशासन ने नाई की दुकानें और सैलून खुल सकते हैं पर हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे। ग्लब्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा। मसाज, स्पा की भी मनाही होगी।

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