मध्य प्रदेश : शिवराज सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका पढ़ें |

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महिला आयोग सदस्य संगीता शर्मा, युवा आयोग सदस्य कुंदन पंजाबी, अमित शर्मा, विनय सिरवैया बने रहेंगे यथावत
मप्र हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को फिर से झटका दिया है। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष आनंद अहिरवार तथा सदस्य प्रदीप अहिरवार के बाद अब महिला व युवा आयोग के सदस्यों को भी स्टे मिल गया है। हाईकोर्ट ने महिला आयोग की सदस्य संगीता शर्मा तथा युवा आयोग के सदसय कुंदन पंजाबी, अमित शर्मा व विनय सिरवैया की याचिका पर आगामी आदेश तक यथावत पद पर बने रहने का अंतरिम आदेश पारित किया है।
हाईकोर्ट जज सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने बुधवार को वीडियो कांफ्र्रेंसिंग के माध्यम से संगीता शर्मा की याचिका पर सुनवाई की। संगीता शर्मा की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा अजा आयोग के परिपेक्ष्य में दिए गए स्टे के आधार पर दलील प्रस्तुत की। जज सुबोध अभ्यंकर ने दलील मानते हुए अजा आयोग के अंतरिम आदेश के अनुसार संगीता शर्मा की नियुक्ति निरस्त करने संबंधी शिवराज सरकार के आदेश पर स्टे दे दिया।
इसी प्रकार मप्र युवा आयोग के सदस्य कुंदन पंजाबी, अमित शर्मा और विनय सिरवैया की याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अजय गुप्ता तथा रविकांत पाटीदार ने दलीलें प्रस्तुत कीं। गौरतलब हो कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 मार्च को कमलनाथ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सभी आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति निरस्त कर दी थी।
हरि शंकर पाराशर की रिपोर्ट ✍️

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