उत्तर प्रदेश: कल से खुल जाएंगे सभी दफ्तर, धर्मस्थल, शॉपिंग मॉल, होटल,सीएम योगी

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उत्तर प्रदेश: सोमवार से धर्म स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट को खोलने के लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या फेस कवर रखना अनिवार्य रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्थानों पर कोविड 19 महामारी से बचाव और जागरुकता के लिए पोस्टर व स्टैंडीज का प्रयोग जरूरी होगा।
शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में धर्म स्थल, कार्यालय, शॉपिंग माल, होटल व रेस्टोरेंट संचालन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जगह प्रवेश से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग और इंफ्रारेड थर्मा मीटर से स्कैनिंग जरूरी होगी। जिनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण मिलते हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग-अलग द्वार से की जाएगी। एसी का प्रयोग करते समय तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। धर्म स्थलों में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। सभाएं नहीं होगी। रिकार्डेड भक्ति संगीत और गाने बजाए जा सकते हैं। सामूहिक रूप से गाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रतिरूप, मूर्तियों और ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
परिसर में शौचालयों और हाथ पैर धोने के स्थानों स्वच्छता के विशेष प्रबंध, पूरे परिसर में साफ सफाई और कीटाणु रहित करने के उपाय करने होंगे। धर्म स्थलों में एक बार में पांच से अधिक लोग न जुटें इसका सुझाव दिया गया है।
कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को कार्यालय आने से मिलेगी छूट
अवस्थी ने बताया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे अपने पर्यवेक्षण अधिकारी को सूचना देनी होगी। कंटेनमेंट जोन निरस्त होने तक उसे घर से काम करने की अनुमति होगी और इस अवधि को अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा। कंटनेमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवरों को भी नहीं बुलाया जाएगा। दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर या किडनी रोग वाले मरीजों को फ्रंट लाइन के काम से दूर रखना होगा और उन्हें वर्क फ्राम होम की अनुमति दी जाएगी। सरकारी कार्यालयों में अस्थाई पास जारी करने की रूटीन व्यवस्था निलंबित रहेगी। किसी अधिकारी द्वारा किसी को मुलाकात की अनुमति दी जाती है तो उसे पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। परिसर के स्टॉल, दुकान और कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंङ्क्षसग का पालन करना जरूरी होगा। नियमित प्रयोग में आने वाले स्थानों और वस्तुओं को बराबर सैनिटाइज किया जाएगा। लिफ्ट में लोगों सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया जाए।
दो से अधिक केस मिलने पर 48 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे कार्यालय
दिशा निर्देश में बताया गया है कि यदि किसी कार्य स्थल पर एक या दो व्यक्ति संक्रमित पाए जाते हैं तो पूरा परिसर सील करने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि केवल उतने क्षेत्र को कीटाणु रहित किया जाएगा जितने एरिया में संक्रमित व्यक्ति रहा है। वहीं बड़ी संख्या में केस मिलते हैं तो संबंधित ब्लॉक या भवन को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के बाद ही यहां दोबारा काम करने की अनुमति होगी। तब तक वर्क फ्राम होम की अनुमति रहेगी। यदि आवश्यक सेवाओं का कार्यालय है तो कार्यालय को अस्थाई जगह शिफ्ट किया जाएगा।
होटल में देना होगा यात्रा का इतिहास और स्वास्थ्य की जानकारी 
होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों को होटल में रिसेप्शन पर पहचान पत्र देने के साथ यात्रा का इतिहास और मेडिकल कंडीशन के बारे में भी स्व घोषणा पत्र भरना होगा। होटल के कमरों का सैनिटाइजेशन अतिथियों के प्रवेश से पहले किया जाएगा। होटल प्रबंधन को अपने अतिथियों को ऐसे स्थानों पर न जाने के लिए कहना होगा जो कंटेनमेंट जोन पड़ते हों। मॉल होटल और रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे। संदिग्ध केस मिलने पर होगी यह कार्रवाई बीमार व्यक्ति को बिल्कुल रखा जाए, डाक्टरों से जांच कराई जाए, करीब के अस्पताल, क्लीनिक या स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर सूचित किया जाए। यदि व्यक्ति कोरोना पाजिटिव पाया जाता है तो पूरी तरह से परिसर को डिस इंफेक्ट किया जाए। नामित स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज और उसके संपर्क में आने वालों में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अंशुल शर्मा राष्ट्रीय जजमेंट संवाददाता ✍️

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