नया कानून: खाने का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाने पर कोर्ट का सख्त फैसला…रेस्टोरेंट मालिकों को 1500साल की सजा

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थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट के दो ओनर्स को करीब 1500 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.
क्योंकि इन लोगों ने जितने लोगों को खाना खिलाने का ऑर्डर लिया था,
वो पूरा नहीं कर पाए. लोगों से पैसे एडवांस में लिए और उन्हें सर्विस नहीं दे पाए.
थाईलैंड में कानून है कि किसी को भी 20 साल से ज्यादा जेल की सजा नहीं दी जाती.
लेकिन इस मामले में कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला सुनाते हुए
रेस्टोरेंट के मालिकों को 1500 साल की सजा सुना दी.
बैंकॉक पोस्ट में प्रकाशित खबर के अनुसार अपिचार्त बोवोर्नबनचरक
और प्रैपासॉर्न बोवोर्नबनचरक लेएमगेट रेस्टोरेंट के मालिक थे.
इन लोगों ने पिछले साल एक ऑफर निकाला
कि 10 डॉलर यानी 759 रुपए में 10 लोग सीफूड बफे खा सकते हैं.
रेस्टोरेंट ने कहा था कि ऑर्डर ऑनलाइन देना था
और पैसे रेस्टोरेंट के बैंक अकाउंट में जमा कराने थे.
करीब 20 हजार लोगों ने खाने की बुकिंग कर दी और एडवांस पैसे भी जमा करा दिए.
दिक्कत ये हुई कि रेस्टोरेंट इतने लोगों के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाया.
फिर 350 कस्टमर्स ने पुलिस में शिकायत कर दी.
इन लोगों ने 2 मिलियन बहत यानी 49.04 लाख रुपये का हर्जाना मांगा है.
अपिचार्त और प्रैपासॉर्न को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद दोनों के क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया. दोनों के ऊपर 723 आरोप लगाए गए.
दोनों को एकसाथ 1446 साल जेल की सजा सुनाई गई.
लेकिन दोनों ने अपनी गलती मान ली तो कोर्ट ने दोनों की सजा आधी कर दी.
अब दोनों को 723-723 साल की सजा भुगतनी |

 

हरिशंकर पाराशर-RJ, कटनी 

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