सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को लगाई फटकार,कहा भारत को आजाद रहने दीजिए,

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राष्ट्रीय जजमेन्ट, नई दिल्ली, 29,अक्तूबर, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि भारत को आजाद रहने दीजिए, आम नागरिकों को सरकार की आलोचना करने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कोलकाता पुलिस द्वारा दिल्ली की एक महिला के फेसबुक पोस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर समन भेजने पर कही। असल में दिल्ली की एक रहने वाली महिला ने कोलकाता के राजा बाजार इलाके की भीड़भाड़ की तस्वीर शेयर करते हुए ममता बनर्जी सरकार द्वारा लॉकडाउन नियमों की की ढिलाई पर सवाल उठाए थे।जिसके बाद कोलकात पुलिस ने महिला ने एफआईआर किया था।
भारत को स्वतंत्र देश बने रहने दें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा, अगर कोई आम नागरिक किसी देश में सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है, तो क्या आप उसपर केस करेंगे। कल को कोलकाता, या चंडीगढ़ या मणिपुर की पुलिस देश के हर हिस्से से लोगों को समन भेजने जाएंग, कि आपके बोलने की आजादी के लिए अब हम आपको सबक सिखाएंगे। यह एक खतरनाक ट्रेंड है। इसे स्वतंत्र देश बने रहने दें और अपनी सीमा मत पार कीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर राज्यों की पुलिस इस तरह से आम लोगों को समन जारी करने लग जाएगी, तो यह एक खतरनाक ट्रेंड होगा। ऐसे में न्यायालयों को आगे बढ़कर संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार की रक्षा करनी होगी जो कि संविधान के आर्टिकल 19(1)A के तहत हर नागरिक को मिला हुआ है।
दिल्ली की रहने वाली 29 साल की महिला रोशनी बिस्वास ने अधिवक्ता महेश जेठमलानी के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने महिला को उक्त फेसबुक पोस्ट को लेकर कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया था। महिला ने कोलकाता राजा बाजार इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाए जाने पर ममता सरकार की आलोचना की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा, ‘यह किसी नागरिक के अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को धमकाने जैसा है। आप या कोई भी राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ इसलिए केस नहीं चला सकते क्योंकि उसने आपकी सरकार की आलोचन की है।
कोलकात पुलिस ने महिला के खिलाफ विशेष समुदाय को लेकर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के काउंसिल आर बंसत ने कहा कि महिला से हम सिर्फ पूछताछ करना चाहते हैं, गिरफ्तार नहीं करेंगे।
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला के साथ पूछताछ करनी है तो दिल्ली आकर कीजिए….एक फेसबुक पोस्ट के लिए किसी नागरिक को यहां से वहां घुमाया नहीं जा सकता है।
रिपोर्ट :- भावेश पिपलिया

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