मतदान पार्टियां राजकीय इंटर कालेज से हुई रवाना, बूथो पर सुरक्षा के है पुख्ता इन्तजाम/वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र भी आयोग द्वारा अनुमन्य

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मतदान पार्टियां राजकीय इंटर कालेज से हुई रवाना, बूथो पर सुरक्षा के है पुख्ता इन्तजाम-
निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान कार्य को हर हाल में करायें सम्पन्न-डीएम

देवरिया |देवरिया विधानसभा उप निर्वाचन के तहत कल 3 नवंबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। इस विधानसभा के 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 3 लाख 36 हजार 5 सौ 65 मतदाता करेगें। मतदान प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक सम्पन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु राजकीय इंटर कालेज से मतदान पार्टियां रवाना होकर, सायं तक अपने गन्तव्य बूथों पर मतदान सम्पन्न कराने हेतु इवीएम मशीनो व अन्य आवश्यक लेखन सामग्रियों के साथ पहुॅची। मतदान कार्य को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरुप शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिये जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किये गये है व हर बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गयी है। मतदान कार्य में किसी भी प्रकार की गडबडी करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
यह जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमित किशोर ने देते हुए मतदान कार्मिकों को यह निर्देश दिया है कि मतदान कार्य को पूरी निष्पक्षता व बिना भेदभाव एवं आयोग के निर्देशों के अनुरुप सम्पन्न करायेगें। ऐसा कोई कार्य नही करेगें जिससे निर्वाचन की निष्पक्षता प्रभावित हो। उन्होने तैनात किये गये सेक्टर, जोनल, स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित सभी जुडे अधिकारियों को अपने तैनाती क्षेत्र में अनवरत भ्रमणशील रहते हुए निर्विघ्न व सकुशल मतदान को सम्पन्न कराने के कडे निर्देश दिये है। विधानसभा क्षेत्र को 8 जोन व 48 सेक्टर में विभक्त किया गया है तथा इतने ही जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गयी है तथा 33 माइक्रो आब्जर्वर एवं 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाये गये है। 49 बूथों की वेब कास्टिंग होगी, जिसके माध्यम से निर्वाचन आयोग की भी नजर चुनाव प्रक्रिया पर रहेगी। 61 बूथो की वीडियोग्राफी करायी जायेगी। मतदान के लिये 184 मतदान केन्द्र तथा 487 मतदेय स्थल बनाये गये है। इवीएम मतदान पश्चात् महाराजा अग्रसेन इंटर कालेज में स्थापित स्ट्रान्ग रुम में जमा होगी।

मतदाता पहचान के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र भी आयोग द्वारा अनुमन्य

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते हैं, उन्हे आयोग द्वारा वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करने की अनुमन्यता की गयी है।
जिलाधिकारी  किशोर ने अनुमन्य वैकल्पिक फोटो पहचान के दस्तावेजो के पूर्ण विवरण में बताया है कि मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एन पी आर अन्तर्गत आर जी आई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसद/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र मतदाता अपनी पहचान के लिये प्रस्तुत कर सकता है।
report-मुकतेशवर दूबे,देवरिया
देवरिया

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