बीपीएल श्रेणी के युवाओं व युतियों को आर्थिक रूप से ऋण उपलब्ध कराएं जाएंगे

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गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास जिला प्रबंधक रामविलास यादव ने बताया है कि अनुसूचित जाति के बेरोजगार बीपीएल श्रेणी के युवक एवं युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष केंद्रीय सहायता की धनराशि से टेलरिंग शॉप योजना सीधे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है योजना की लागत योजना की अधिकतम परियोजना लागत 20000.00 है जिसमें 10000.00 अनुदान तथा से धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है पात्रता ऋण गृहीता अनुसूचित जाति का हो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करता अब लिख करती हो (ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रुपया 46080/- वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में अधिकतम रुपया 56480/- वार्षिक आय सीमा तक) उत्तर प्रदेश का/की अस्थाई निवासी हो किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी भी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त ना किया हो एवं किसी भी योजना में प्राप्त किए गए ऋण का डिफाल्टर ना हा
जाति, आय तथा निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न हो, ऋण आवेदन पत्र पर, आधार नंबर लिखा जाए तथा आधार कार्ड की छाया प्रति कॉपी संलग्न की जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई, कढ़ाई, ट्रेड में प्रशिक्षण व्यक्तियों को भी प्रश्न उत्तर प्राप्त होगी। इच्छुक युवक/युवतियों को जो हारता पूर्व करते हैं किसी भी कार्य दिवस में जनपद के समस्त विकास खंडों में तैनात ग्राम/सहायक विकास अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं, तथा जनपद स्तर पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड निकट गारमेंट स्कूल तुलसी सागर गाजीपुर में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2020 है पात्रों का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
हरिनारायण यादव व्यूरो गाजीपुर

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