सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेनी जरूरी- सुप्रीम कोर्ट

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राष्ट्रीय जजमेन्ट, नई दिल्ली, 19,नवम्बर, 2020।

केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि क्या छानबीन के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेनी जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है, ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।

बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। सरकार ने कहा था कि अब सीबीआई को किसी मामले की जंच के लिए पहले उससे अनुमति लेनी होगी। हालांकि जो छानबीन अभी चल रही है उस पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा

लेकिन भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है, तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 के जरिये शासित होती है, इसमें कहा गया है कि सीबीआई को जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

रिपोर्ट :- भावेश पिपलिया

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