अस्थाना केस की फाइलें जांच सकेंगे आलोक वर्मा

0
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआइ के निदेशक आलोक वर्मा और संयुक्त निदेशक एके शर्मा को मंजूरी दे दी है कि वे विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के केस की फाइलों की जांच कर सकें।
हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) के दफ्तर में जाकर केस से संबंधित फाइलों की जांच कर सकते हैं। अगली सुनवाई अब सात दिसंबर को होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सीबीआइ रिश्वतखोरी के मामले की बुधवार को सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट ने आलोक वर्मा से कहा कि वह गुरुवार को साढ़े चार बजे जाएं और फाइलों की जांच करें। इस दौरान सीबीआइ के एसपी सतीश डागर मौजूद रहेंगे।
जबकि एके शर्मा शुक्रवार को फाइलों की जांच करने जाएंगे। दरअसल, वर्मा के वकील ने कोर्ट में मौखिक तौर पर कहा था फाइल पढ़कर याददाश्त को दुरुस्त करना जरूरी है।
रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआइ ने अस्थाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी और डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। अस्थाना ने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को लेकर याचिका दायर की थी।
यह भी पढ़ें: बिहार शेल्टर होम केस: सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले सीबीआई को सौंपे
पीठ ने अस्थाना की गिरफ्तारी पर एक नवंबर तक के लिए रोक लगा दी थी। इस मामले में एक बिचौलिये मनोज प्रसाद को भी सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More