महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले पांच दोषियों को 7-7 साल की सजा

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बिहार/आरा। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही, दंगा भड़काने और एससी/एसटी एक्ट मामले में कोर्ट ने 15 अन्य दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन सभी पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
बिहार के भोजपुर जिले में 20 अगस्त को महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई करने के मामले में एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को 5 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है।
एडीजे आरसी द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को 5 लोगों को महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था। इसमें किशोरी यादव, विष्णु कुमार उर्फ मिथुन,
मो. मुमताज अंसारी, विनोद कुमार केसरी उर्फ मरई केसरी और सिकंदर कुमार शामिल हैं। इसके अलावा 15 लोगों को एससी/एसटी एक्ट और दंगा भड़काने को लेकर दोषी करार दिया।
युवक की लाश मिलने के बाद हुआ था उपद्रव
20 अगस्त 2018 को भोजपुर के बिहियां में रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली थी। मृतक के परिजनों का आरोप था कि नजदीक के रेल लाइट एरिया स्थित एक घर के कुछ लोगों ने युवक की हत्या करने के बाद
शव को रेल ट्रैक पर फेंक दिया था। इसके थोड़ी देर बाद इलाके में अफवाह फैल गई कि रेड लाइट इलाके में ही युवक से पैसे छीने गए और फिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई।
इसके बाद इलाके के लोग भड़क गए और उपद्रव शुरू कर दिया। उग्र हुई भीड़ रेड लाइट इलाके में घुस गई और वहां तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसक भीड़ ने वहां रहने वाली एक महिला को पकड़ लिया और
उसे निर्वस्त्र कर इलाके में घुमाया। हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की तो जवाब में लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया।
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हालात ऐसे हो गए थे कि पुलिसकर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी।

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