अपात्रों को विधवा पेंशन बांटे जाने संबंधी याचिका में, अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से किया जवाब तलब

0
लखनऊ। अपात्र महिलाओं को विधवा पेंशन बांटे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
अदालत ने कहा है कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर जवाब देने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसम्बर को होगी।
यह आदेश जस्टिस डी के अरोड़ा और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने संदीप कुमार की याचिका पर शनिवार को दिया। सीतापुर निवासी संदीप की ओर से कहा गया कि
उसकी पत्नी को विधवा पेंशन मिल रहा है। याची का यह भी दावा है कि उसके गांव की तमाम ऐसी औरतों को विधवा पेंशन बांटा जा रहा है जिनके पति जीवित हैं।
याची ने मामले की सघनता से जांच करते हुए ऐसे सरकारी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने अपात्रों को विधवा पेंशन दिए जाने की स्वीकृति दी। याचिका में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किए जाने की मांग की गई है।
मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी निधि का सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से गबन किया जाता है।
यह भी पढ़ें: आरपीएफ के हत्थे चढ़ा फर्जी टिकट कलेक्टर
कोर्ट ने कहा कि यह मामला काफी गम्भीर है लिहाजा इसमें जांच की आवश्यकता है।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More