नीरव मोदी के भारत वापस लौटने पर है मॉब लिंचिंग का खतरा: वकील

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मुंबई। नीरव के वकील ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट से कहा कि हीरा कारोबारी नीरव की वापसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि
भारत लौटने पर उसकी मॉब लिंचिंग होने यानी भीड़ द्वारा पीटकर हत्या किए जाने का खतरा है। हालांकि, कोर्ट ने नीरव के वकील की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया।
13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में फरार चल रहे नीरव मोदी के वकील ने उसकी भारत वापसी की संभावना से इनकार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दायर कर नीरव को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की है। इसका नीरव के वकील विजय अग्रवाल ने विरोध किया।
लिंचिंग होने की आशंका जताए जाने पर ईडी ने कहा कि इसका हमारे मामले से कोई लेनादेना नहीं है। अगर कोई खतरा है तो नीरव को पुलिस में शिकायत दर्ज कर सुरक्षा मांगनी चाहिए।
जांच में शामिल होने से इनकार कर रहा नीरव
ईडी ने कोर्ट से कहा कि नीरव मोदी को ईमेल और समन भेजे गए, इसके बाद भी उसने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया।
वह भारत लौटना ही नहीं चाहता। इस पर नीरव के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जांच एजेंसियों के भेजे ईमेल का जवाब दिया है और सुरक्षा खतरों के चलते भारत लौटने में असमर्थता जताई है।
वकील ने कहा- आरोपियों के परिवार के लोगों से नीरव को खतरा
नीरव ने सीबीआई और ईडी को भेजे पत्र में बताया था कि उसे प्रॉपर्टी मालिकों, कर्जदारों और ग्राहकों के अलावा पीएनबी केस में गिरफ्तार हुए आरोपियों के परिवार के लोगों से खतरा है।
नीरव का भारत में 50 फीट लंबा पुतला जलाया जा चुका है। उसकी तुलना रावण से की जा रही है। उसे बैंक फ्रॉड का पोस्टर बॉय बना दिया गया है।

जब सारे कर्मचारी हिरासत में तो जांच किसकी करेंगे : वकील
वकील ने कहा कि नीरव मोदी के आर्थिक मामले उसके कर्मचारी देखते थे जो पहले से ही जांच एजेंसियों की हिरासत में है। नीरव के पास किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड या डेटा नहीं है।
ऐसे में वे नीरव से क्या पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि नीरव के पास तो जानकारी मुहैया कराने का कोई भी स्रोत उपलब्ध ही नहीं है।
नीरव और चौकसी घोटाले में आरोपी
पीएनबी घोटाले में नीरव मुख्य आरोपी है। उसने पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस शाखा के अधिकारियों की मिलीभगत से यह घोटाला किया। नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बैंक से रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की।
सरकार दोनों के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है। नीरव ब्रिटेन में है। चौकसी एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है।
ईडी के पास विदेश में संपत्ति अटैच करने का अधिकार
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के पास विदेश में संपत्ति अटैच करने का अधिकार है। इसके लिए ईडी को संबंधित देश से कानूनी इजाजत लेनी पड़ती है।
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माना जा रहा है कि पांच देशों में नीरव और उसके परिवार की संपत्ति जब्त करने के मौजूदा मामले में भी ईडी संबंधित देशों से कानूनी इजाजत ले चुका है।

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