‘राम जन्मभूमि’ का ट्रेलर यूट्यूब पर दिखाने को लेकर बॉम्बे कोर्ट ने लगाई रोक

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म राम जन्मभूमि का ऑफीशियल ट्रेलर दिखाने को लेकर यूट्यूब पर रोक लगा दी है। यह जानकारी गुरुवार (छह दिसंबर) को इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील रईद काजी ने दी। न्यूज एजेंसी एएनआई को उन्होंने बताया,
“कोर्ट ने फिल्म के निर्देशक वसीम रिजवी से कहा है कि वह सोशल मीडिया पर उसके ट्रेलर, पोस्टर और अन्य सामग्री के जरिए देश में प्रचार प्रसार करना बंद करें।” कोर्ट ने इसके साथ फिल्म पर रोक लगाते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड से पास कराए बगैर इसे रिलीज नहीं किया जाएगा।
यही नहीं कोर्ट ने सख्त लहजे में यूट्यूब पर डाले गए फिल्म के ट्रेलर से आपत्तिजनक सीन हटाने का निर्देश भी दिया है।
बता दें कि विवादों में घिरी यह फिल्म अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर जारी घटनाक्रम पर बनाई गई है। इस फिल्म के निर्देशक, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। फिल्म के ट्रेलर में दर्शाए गए सीन पर कई संगठनों ने खासा नाराजगी जताई थी।
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कोर्ट में बीपी धर्माधिकारी और एसवी कोटवाल की डिविजन बेंच इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अजहर तंबोली द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

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