मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

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नई दिल्ली। सीबीआई की अपील पर पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा है। उसके भारत प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है।
चौकसी ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करने की अपील की थी। उसने खुद पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
उसने भारतीय जेलों की हालत खराब बताई। चौकसी का कहना था कि भारत की जेलों में मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।
क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस?
इंटरपोल अपने सदस्य देशों की अपील पर किसी भगोड़े अपराधी के खिलाफ यह नोटिस जारी करता है। इसके जरिए वो अपने 192 सदस्य देशों को जानकारी देता है कि
आरोपी उनके वहां देखा जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए या हिरासत में ले लिया जाए जिससे प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके।
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से 13 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है।
2011 से 2018 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई।
पीएनबी घोटाले का खुलासा इस साल फरवरी के पहले हफ्ते में हुआ। इससे पहले नीरव मोदी, उसका मामा मेहुल चौकसी और नीरव के परिवार के अन्य सदस्य विदेश भाग गए।
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चौकसी ने इस साल 15 जनवरी को एंटीगुआ की नागरिकता ली। नवंबर 2017 में एंटीगुआ सरकार ने उसका आवेदन मंजूर किया था।

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