कलकत्ता हाईकोर्ट ने अमित शाह की रथयात्रा को दी मंजूरी

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कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बंगाल में रथ यात्राएं निकालने की मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी तो भाजपा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सिंगल बेंच ने इन यात्राओं पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पार्टी ने बड़ी बेंच में अर्जी लगाई थी। रथ यात्रा राज्य के 24 जिलों से गुजरेगी। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- यह फैसला निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है।
राज्य सरकार ने रथ यात्रा की अनुमति संबंधी भाजपा के पत्रों का जवाब नहीं दिया था। इस पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि भाजपा की रथ यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव फैल सकता है।
भाजपा की योजना है कि शाह की रथ यात्रा के जरिए 40 दिन में 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए। यह यात्रा 7 दिसंबर को कूच बिहार से, 9 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप से और 14 दिसंबर को तारापीठ से रवाना करने की योजना थी।
भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा। यह फैसला निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है।
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हमने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री और पार्टी के मुखिया रथ यात्रा में शामिल होंगे।’’

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