आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को रेप मामले में, आजीवन कारावास, 50,000 का जुर्माना

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फरवरी 2016 में एक नाबालिग से रेप के मामले में जून 2016 में
निलंबित राजद विधायक राजबल्लभ यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
इसमें लालू राजबल्लभ यादव के अलावा संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय कुमार,
राधा देवी, राधा की बेटी सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता और टिशु कुमार अभियुक्त बनाए गए थे।
आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पटना के MP-MLA कोर्ट ने सुनाई है।
राजबल्लभ यादव को सजा नवादा रेप के केस में सुनाई गई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है।
नवादा बलात्कार कांड में आरोपित आरजेडी  से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव समेत
अन्य 5 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। दोनों पक्षों की करीब चार महीने तक गवाही चली।
अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने गवाही दी थी।
13 फरवरी, 2016 को पीड़िता ने विधायक राजबल्लभ का फोटो देखकर पहचान की।
इसके बाद डीआईजी शालीन ने राजबल्लभ प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश दिया।
घर की कुर्की-जब्ती के बाद विधायक राजबल्लभ ने 10 मार्च, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर किया।
20 अप्रैल, 2016 को आरोपपत्र दायर हुआ।
अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ छह सितंबर को आरोप गठित कर दिया था।
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15 सितंबर, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में गवाही शुरू हुई थी,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमपी-एमएलए कोर्ट गठित कर इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड विशेष अदालत को भेज दिए गए।

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